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वकील ने दिया वॉट्सऐप को नोटिस, 15 दिन के अंदर ”मिडिल फिंगर इमोजी” हटाने को कहा

32007 1023 वकील ने दिया वॉट्सऐप को नोटिस, 15 दिन के अंदर ''मिडिल फिंगर इमोजी'' हटाने को कहा

नई दिल्ली। आज के दौर की जरूरत बन चुके मोबाइल मेसेजिंग ऐप वॉट्सएेप को दिल्ली के एक वकील ने लीगल नोटिस भेजा है। वकील ने अपने इस नोटिस में मांग की है कि वॉट्सऐप 15 दिनों के अंदर अपने मिडल फिंगर वाले इमोजी को हटा दे। दिल्ली की एक नीजि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील गुरमीत सिंह ने कहा कि मिडल फिंगर गैरकानूनी ही नहीं, बल्कि एक अश्लील इशारा भी है जोकि भारत में एक अपराध है। नोटिस में सिंह ने लिखा है कि मिडल फिंगर दिखाना न सिर्फ अपराध है , बल्कि वो एक अश्लील इशारा भी है।भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के मुताबिक महिलाओं को अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे करना अपराध श्रेणी में आता है। दंड संहिता के तहत किसी भी व्यक्ति को अश्लील इशारे करना पूरी तरह से अवैध है। 32007 1023 वकील ने दिया वॉट्सऐप को नोटिस, 15 दिन के अंदर ''मिडिल फिंगर इमोजी'' हटाने को कहा

नोटिस को लेकर सिंह ने कहा कि वॉट्सऐप में इस तरह की मिडल फिंगर इमोजी का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि इमोजी एक डिजिटल तस्वीर है, जिसके जरिए लोग अपनी आइडिया और इमोशन सबकों बयां करते हैं। इसके चलते वकील गुरमीत सिंह ने वॉट्सऐप से इस तस्वीर को 15 दिन में हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐप ऐसा नहीं करती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर केस किया जाएगा।

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