लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर अवैध तरीके से धन और संपत्ति जुटाने के कई तरह के मामले आए है। लेकिन इन मामलों पर अभी तक कोई पुख्ता कानून नहीं पाया था। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों और शिक्षकों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। यूपी की बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। जो भी कर्मचारी और शिक्षक ऐसा नहीं करेगा उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अचल संपत्ति इकठ्ठा करने वालों पर गिरेगी गाज
यूपी में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। सभी शिक्षक और कर्मचारियों की जांच करने के आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दी। इस आदेश के बाद अवैध संपत्ति इकठ्टा करने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया बयान
यूपी की बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने यह बड़ा निर्देश जारी किया। अपर मुख्य सचिव ने कहा सभी कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी ब्योरा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। साथ ही 20 जुलाई तक एक प्रति विभाग को भी देनी होगी।
लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति तारीख के बाद हर पांच साल के बाद संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। पोर्टल पर तय समय पर ब्यौरा ना अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।