featured देश

हाई कोर्ट ने खारिज की अबू सलेम की याचिका, शादी के लिए नहीं मिली पैरोल

हाई कोर्ट ने खारिज की अबू सलेम की याचिका, शादी के लिए नहीं मिली पैरोल

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने माफिया अबू सलेम को शादी करने के लिए पैरोल देने से इंकार करते हुए कहा कि उसे आतंकवाद के गंभीर अपराध में सजा हो चुकी है। मुंबई में साल 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास भुगत रहे सलेम (46) ने एक महीने के लिए पेरोल पर जेल से रिहाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वह ठाणे जिले में मुंब्रा इलाके की निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है।

 

abu salim हाई कोर्ट ने खारिज की अबू सलेम की याचिका, शादी के लिए नहीं मिली पैरोल

 

ये भी पढें:

अफगानिस्तान में मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ आत्मघाती हमला,29 लोगों की मौत
अफगानिस्तान में हुआ आतंकी हमला,हमले में 12 लोगों की मौत
अपना मांगों को लेकर महाराष्ट्र में आज से 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर

 

इससे पहले, नवी मुंबई की तलोजा जेल प्रशासन ने सलेम का पैरोल के लिए आवेदन ठुकरा दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी और न्यायमूर्ति एम एस सोनक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सलेम आतंकवाद के गंभीर अपराध में दोषी है। इसी वजह से उसे पेरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

 

 

अपनी याचिका में सलेम ने कहा था कि वह नवंबर 2005 से जेल में बंद है। याचिकाकर्ता ने कहा था मानवीय आधार पर पेरोल का आग्रह स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि उसने महिला से शादी का वादा किया था और वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती है। वहीं पिछले साल विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता, आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधि (रोकथाम) कानून (टाडा) और हथियार कानून की विभिन्न धाराओं के तहत सलेम को दोषी ठहराया था।

ये भी पढें:

अफगानिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला, 15 लोगों की मौत,मृतकों में संरा की कर्मचारी भी शामिल
अफगानिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला,26 लोगों की मौत
महाराष्ट्र में जलगांव नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को दिया करारा झटका

 

By:Ritu Raj

Related posts

गृह मंत्रालय जल्द जारी करेगा ‘सोशल मीडिया नीति’

Srishti vishwakarma

सांसद वरुण गांधी ने शुरू की सामुदायिक रसोई, जाने क्या है पूरा मामला

Aditya Mishra

गंगा दशहरा स्पेशलः कासगंज के पाताल लोक में भागीरथ ने की थी कठोर तपस्या

Shailendra Singh