आम आदमी पार्टी से सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ताहिर पर आईबी (IB) अधिकारी अंकित की हत्या करने और दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है। इसी मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका दायर की थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर दी है लेकिन क्राइम ब्रांच ने अपने चार्जशीट में कहा था कि जांच आगे जारी है।
ताहिर पर कई धाराओं में केस हैं दर्ज
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने ताहिर पर कई धाराएं लगाई हैं। जिसमें सेक्शन 201 (गलत जानकारी देना) धारा 305 (हत्या) 365 (अपहरण) और धारा 124 ए (राजद्रोह) शामिल है।
https://www.bharatkhabar.com/amitabh-tweeted-after-the-family-was-corona/
CAA के विरोध में हुआ था प्रदर्शन
गौरतलब है कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अचानक विरोध प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गया। जिसमें करीब 53 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
कैसे रची थी देंगे की साजिश?
बता दें, चार्जशीट में ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बताया गया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक़ इस दंगे की साज़िश क़रीब दो महीने पहले रचीं गयी। इस दंगे में जेएनयू स्कॉलर उमर ख़ालिद की भूमिका का भी ज़िक्र है। ताहिर हुसैन लगातार उमर ख़ालिद के सम्पर्क में था और 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में ताहिर हुसैन की उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी (यूनाइटेड अगेन्स्ट हेट) से मुलाक़ात हुई।