चंडीगढ़। पंजाब की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली से विधायक नरेश यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। नरेश को पंजाब पुलिस ने रविवार को कुरान के अपमान की घटना के संबंध में गिरफ्तार किया था। घटना चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल मालेरकोटला कस्बे में पिछले महीने घटी थी।
नरेश की जमानत याचिका पेश करते हुए उनके वकील ने अदालत से कहा कि आप विधायक ने जांच के दौरान पूरा सहयोग दिया और भविष्य में भी वह जांच के लिए मौजूद रहेंगे।
अदालत ने बुधवार को नरेश को एक अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले सोमवार को नरेश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
पंजाब पुलिस ने नरेश यादव को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। मालेरकोटला अदालत द्वारा नरेश यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने 24 जून को पवित्र ग्रंथ के अपमान की घटना के संबंध में आप विधायक से नौ जुलाई को करीब आठ घंटे पूछताछ की थी। आप विधायक के खिलाफ इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के मुख्य आरोपी विजय कुमार ने दावा किया है कि नरेश यादव ने कुरान फाड़ने के लिए उन्हें एक करोड़ रुपये दिए थे।