नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले को हाईकोर्ट में मेंशन करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया।
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूरी सुनवाई हुए बिना ही निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। दिल्ली विधानसभा के कुल 70 विधायकों में आम आदमी पार्टी के 66 विधायक हैं। इनमें से 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद का मामला निर्वाचन आयोग में विचाराधीन था लेकिन राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे के बाद बीस विधायकों के खिलाफ ही मामला बचा था।