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LUCKNOW: कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए अभ्यर्थी ‘CCC’ न होने पर भी माना जाएगा योग्य: HC

LUCKNOW: कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए छात्र ‘CCC’ न होने पर भी माना जाएगा योग्य: HC

लखनऊ। कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए कर चुके छात्रों के लिए राहतभरी खबर है। इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि जो छात्र कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए पास आउट हो चुके हैं, उनको सीसीसी यानि कोर्स ऑन कंप्यूटर का प्रमाणपत्र न होने पर भी योग्य माना जाएगा।

गन्ना आयुक्त के आदेश को कर दिया रद्द

कोर्ट ने कहा कि छात्रों को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने गन्ना व चीनी आयुक्त के पिछले साल 15 जनवरी को दिये गए आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें जारी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बराबर कंप्यूटर शिक्षा लेने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर पद के लायक नहीं माना गया था। ये आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया है।

काबिलियत होने पर भी नहीं हुआ था चयन

गौरतलब है कि गन्ना सुपरवाइजर के पद पर चयन न होने पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचियों का कहना था कि उन्होंने गन्ना सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्ती के लिए 5 अक्टूबर 2016 को जारी हुए विज्ञापन को देखकर आवेदन किया था। उस समय निकले विज्ञापन में कृषि विज्ञान के साथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की योग्यता भी मांगी गई थी। उन सभी याचिकाकर्ताओं के पास ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यता थी, लेकिन उनको गन्ना सुपरवाइजर के पद के योग्य नहीं माना गया।

‘कुछ पदों के लिए है ट्रिपल सी की अनिवार्यता’

याचिकाकर्ताओं की बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौर किया। इसके बाद कोर्ट ने पाया कि सरकार के तमाम शासनादेशों से ये बात साफ है कि ट्रिपल सी के बराबर कप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर अभ्यर्थी राज्याधीन लोक सेवाओं के लिए योग्य होगा। कोर्ट ने कहा कि कुछ सरकारी पदों के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की गई, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकें।

ट्रिपल सी कोर्स करने से अभ्यर्थी को सूचना तकनीकी का बेसिक ज्ञान रहता है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में भले ही इन याचिकाकर्ताओं के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट न हो, लेकिन उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से इसके समकक्ष काबिलियत हासिल की है। इस वजह से ये लोग आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है।

 

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