नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को झटका देते हुए उन्हें अयोग्य ठहराने व विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को टालने से इंकार कर दिया। विधानसभा का सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम सदस्यता रद्द करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला करेगा।
न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों की याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
(आईएएनएस)