मेरठ: साल 2017 में बरामद की गई 25 करोड़ की पुरानी करेंसी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुरानी करेंसी समय सीमा के बाद भी घर में रखन मामले में इनकटैक्स ने बिल्डर संजीव मित्तल पर 42 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
पुलिस के पास है अभी भी जब्त करेंसी
पहले इस संबध में नोटिस जारी किया गया था। फिर परतापुर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इनकम टैक्स द्वारा जब्त करेंसी अभी भी परतापुर थाने के मालखाने में है।
साल 2017 में दिसंबर को पुलिस ने दिल्ली रोड पर राजकमल एनक्लेव में बिल्डर-कारोबारी संजीव मित्तल के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की थी। बरामद करेंसी में सभी नोट हजार और पांच सौ के थे। पुलिस ने एक दलाल सहित चार लोगों को अरेस्ट किया था। अब इस मामले में परतापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई के बाद मित्तल को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था। जिसके बाद पुलिस ने चार्ज शीट लगा दी थी।
ईडी ने भी जांच शुरू की
दूसरी तरफ ईडी और इनकम टैक्स की जांच भी जारी है। इनकम टैक्स ने नोटिस कई बार मित्तल को नोटिस भेजा है। जांच में मित्तल की संपत्ति करोड़ों में आकी गई है। संजीव मित्तल पर इनकम टैक्स ने 42.19 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मामले में अभी तक ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
कानपुर में करेंगे अपील
संजीव मित्तल कानपुर में अपील करेंगे। 42 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगने पर कानपुर में संजीव मित्तल अपील करेंगे। भारत सरकार ने 8 नंवबर 2016 को पांच सौ और एक हजार के नोट बंद कर दिए थे। 31 मार्च 2017 तक बैक से बदलने की समय सीमा रखी थी।
समय और अवधि के बाद भी संजीव मित्तल के पास 25 करोड़ की करेंसी बरामद हुई थी। जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। संजीव मित्तल पर पुलिस से धोखधड़ी का आरोप और साथ ही आगरा पुलिस ने 5/7 स्पेसीफाइड बैंक नोट्स/2017 के तहत केस दर्ज किया गया था।