इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के पतवारी गांव में सरकार द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण आदेश रद्द हो जाने के बाद भी अथारिटी द्वारा बिल्डरों को जमीन आंवटित करने पर मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथारिटी से इस संबंध में तीन दिन में जानकारी तलब की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ति ए.के.मुखर्जी की खण्डपीठ ने पतवारी गांव के हरकरन सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि पतवारी गांव की जमीनों का सरकार द्वारा किये जा रहे अधिग्रहण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ सरकार की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी खारिज हो गयी है। ऐसे में वहां की जमीनों पर किसानों का अधिकार है परन्तु अथारिटी इसके बावजूद वहां की जमीन बिल्डरों को आवंटित कर रही है। याचिका पर कोर्ट बारह अप्रैल को सुनवाई करेगी।