नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनर किलिंग मामले में उम्र कैद की सजा पाए 92 वर्षीय के एक दोषी की याचिका खारिज कर दी है और कड़ा रूख अपनाते हुए उसे तुरन्त पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। दोषी ने अदालत से अपनी उम्र का हवाला देते हुए समर्पण में छूट देने की मांग की थी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी पुत्ती को 1980 में एक निचली अदालत ने ऑनर किलिंग मामले में दोषी ठहराया और दो साल उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषी ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 34 साल के इंतजार के बाद हाई कोर्ट ने इस साल फरवरी माह में दिए अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बकरार रखा। इस बीच दो अभियुक्तों की मौत हो गई।