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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीतापुर प्रशासन को फटकार लगाई.

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किसान आंदोलन में शामिल किसानों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीतापुर प्रशासन को फटकार लगाई.

कोर्ट ने कहा की ये मनमानी है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।राज्य सरकार के अपर महाधिवक्‍ता वीके साही के बयान पर भरोसा करते हुए एक याचिका का निस्‍तारण कर दिया है.अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रशासन से कहा कि वह किसानों से इतनी बड़ी राशि के निजी मुचलके ना मांगे.अपर महाधिवक्‍ता वीके साही ने हाई कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि वह सीतापुर के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे कि इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति न हो.

ये था मामला

सीतापुर जिले में उप जिलाधिकारियों ने किसान आंदोलन के चलते कानून-व्‍यवस्‍था के उल्‍लंघन और शांति भंग की आशंका जताकर ट्रैक्‍टर मालिक किसानों को 50 हजार रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक के व्‍यक्तिगत बंध पत्र और जमानत राशि के प्रावधान के निर्देश दिये थे.आप को बता दे कि सीतापुर प्रसाशन के इस आदेश के बाद इसे फैसले को को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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