रुड़की। रुड़की के निवर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई है। बत्रा के खिलाफ फर्जीवाड़े के एक मामले में हाईकोर्ट नैनीताल की संयुक्त पीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। रुड़की पालिका के पूर्व सभासद राकेश त्यागी ने एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में कहा गया है कि जब बत्रा रुड़की पालिकाध्यक्ष में रहते थे तब उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर स्थानीय कॉलेज से डिग्री हासिल की थी।
बता दें कि बत्रा दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के कार्यकाल में वापस ले लिया गया था।
शकील अनवर, संवाददाता