इलाहाबाद। सूबे के 80 हजार प्राथमिक शिक्षकों को फिलहाल हाईकोर्ट ने राहत दी है। प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पाये सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी के प्राप्तांक को वरीयता देने व बेसिक शिक्षा परिषद के सोलहवें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कही है।
अब हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद सूबे में शैक्षणिक गुणांक के आधार पर तैनात हुए शिक्षकों को राहोत मिली है। गौरतलब हो कि शैक्षणिक गुणांक के आधार पर सूबे में कार्यरत तकरीबन 80 हजार शिक्षकों की नियुक्त इसी आधार पर हुई थी जिनके खिलाफ दर्जनों याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई। इस मामले में कुछ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
इन याचिकाओं में इस बात को कोड किया गया है जब हाईकोर्ट ने पद्रहवां और सोलहवां संसोधन रद्द कर दिया है। ऐसे में सरकार कैसे इस आधार पर नियुक्ति कर सकती है। याचीगणों की ओर से इस मामले में साफ गया है, कि ऐसे में नियुक्त इन 80 हजार पदों के सापेक्ष नियुक्ति पूर्णत: अवैध है।