पंजाब

पत्रकार से कैमरा छीनने की कोशिश के केस में सुखबीर अदालत में हाजिर होने के आदेश

sukhbir singh badal पत्रकार से कैमरा छीनने की कोशिश के केस में सुखबीर अदालत में हाजिर होने के आदेश

फरीदकोट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदकोट की अदालत ने एक केस की सुनवाई में शिअद प्रधान व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को नोटिस जारी कर 17 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

sukhbir singh badal पत्रकार से कैमरा छीनने की कोशिश के केस में सुखबीर अदालत में हाजिर होने के आदेश

शिकायतकर्ता पत्रकार नरेश सहगल की ओर से दर्ज करवाए गए केस नंबर 129 तारीख 30 जून 2006 की सुनवाई करते हुए जिला अदालत सतिंदर सिंह चहल ने 17 अप्रैल सुखबीर को नोटिस पुलिस द्वारा जारी किया है। वहीं, सुखबीर सिंह बादल को पहले आज के लिए नोटिस जारी किया गया था, पर जिला पुलिस ने यह रिपोर्ट की कि सुखबीर सिंह अपने घर पर मौजूद नहीं थे।

बता दें कि 5 सितंबर 1999 में  उन्होंने पत्रकारों के कैमरे छीनने की कोशिश की थी। इस केस में सुखबीर सिंह बादल 50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा हो गए थे। शिकायतकर्ता ने अदालत को अर्जी देकर मांग की थी कि सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद की जाए। साथ ही, उसने एक और अर्जी अदालत को दी है कि पुलिस ने जानबूझ कर झूठी व फर्जी  रिपोर्ट पेश की है, इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।

वह सियासी व्यक्ति हैं और आगर वह अदालत में आकर अपनी सफाई नहीं देते तो इसके कारण उनका काफी नुकसान हो सकता है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

 

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