नई दिल्ली। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकारों को इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों की सरकारों के अलावा केन्द्र सरकार से भी इस मामले में नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।
फिलहाल नहर की यथास्थिति के आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। इस मामले में केन्द्र सरकार के गृह सचिव के साथ पंजाब के मुख्य सचिव व डीजीपी को रिसीवर बनाया गया है। इन रिसीवरों को 10 दिनों मे हालात की जमीनी हकीकत के बारे में अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब इस मामले में कोर्ट 15 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।
फिलहाल इस मामले में पंजाब सरकार के निर्यण और नोटिस जारी करने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल याचिका में पंजाब सरकार को इस मामले में कदम बढ़ाने और नहर को नुकसान पहुंचाने से रोकने की याचिका डाली गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्यण दिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।