नई दिल्ली। कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राईक करते हुए नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी के बाद मोदी एक और फैसला ले लिया है जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में अपने बचतखाते के लिए पैन नंबर जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के मुताबिक जिन्होंने अपना पैन नंबर नहीं दिया है वो 28 फरवरी तक हर हाल में पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा करा दें।
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सरकार ने जारी किए निर्देश
9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा है।
उसका ब्यौरा बैंक और पोस्ट ऑफिस 15 जनवरी 2017 तक आयकर विभाग को सौंपे
1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर के बीच के उन बचत खातों की रिपोर्ट मांगी है जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हुई है।
इतना ही नहीं 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
सभी तरह के होटल और सभी बिल का रिकॉर्ड रखा जायेगा।