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काला हिरण शिकार मामला में फिर बढ़ी सोनाली,सैफ और तब्‍बू की मुश्किलें, हाईकोर्ट में होगी अपील

काला हिरण शिकार

नई दिल्ली। जोधपुर में काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि राजस्‍थान के जोधपुर में घटित काला हिरण शिकार मामले को लेकर राज्‍य सरकार ने हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है और इस मामले में फंसे आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी करने के खिलाफ राजस्‍थान सरकार ने अब हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है।

काला हिरण शिकार
काला हिरण शिकार

बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था। मामले में पांच महीनों के बाद राज्‍य सरकार का यह निर्णय आया है। आपको बता दें कि ये मामला 1998 में फिल्‍म ‘हम साथ साथ हैं’ के दौरान का है।

सबूतों के अभाव में किया गया था बरी

जहां शूटिंग के दौरान जोधपुर में दो हिरणों के शिकार मामले में दोषी पाए जाने के बाद सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा दी गई थी वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान के सह-अभिनेताओं सैफ, नीलम, तब्‍बू और सोनाली को बरी कर दिया था लेकिन अब एक बार फिर रिहा हो चुके इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है।

अगस्‍त में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया कि सलमान खान को देश से बाहर जाने के लिए हर बार अनुमति लेनी पड़ेगी। उल्‍लेखनीय है कि अभिनेताओं पर जिस काले हिरण के शिकार मामले में आरोप लगाया गया वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है।

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