नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के लिए दायर किए गए उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार ने मांग की थी कि नोटबंदी के मामले में दायर किसी भी याचिका की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। केंद्र ने दायर की गई याचिका में कहा था कि दूसरी अदालतों में सुनवाई होने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है इसलिए जो भी याचिका नोटबंदी के लिए आए एसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो।
आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ अब तक चार याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दो दिल्ली के वकीलों विवेक नारायण शर्मा और संगम लाल पांडेय, सहित एस मुथु कुमार और आदिल अलवी ने दायर की है। सरकार के खिलाफ दायर किए गए इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला अचानक से लिया जिसके चलते पूरे देश में अव्यवस्था का माहौल है, लोग अपने काम छोड़कर लाइनों में लगे हैं, इस फैसले से बुरी तरह से अव्यवस्था फैल गई है सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी क्रम में सरकारकी मांग को मंजूरी दे दी है, न्यायमुर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलों को सहमति दे दी है।