नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला एकबार फिर से तुल पकड़ता हुआ दिख रहा है। बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों की जांच की अनुमति दे। साथ ही आयोग ने बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह व्यक्तिगत सूचना से जुड़ा मामला है।
आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश में सीबीएसई से कहा है कि निर्देश जारी होने के बाद से 60 दिनों के अंदर जांच से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर एडमिट कार्ड पर घर का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी सूचनाएं हों तो यह व्यक्तिगत सूचनाएं हैं और इसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र या अंक पत्र में पास होने की श्रेणी, वर्ष, अंक और पिता के नाम से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता है।
गौरतलब है कि सूचना आयोग ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया है कि वे ईरानी का रोल नंबर या रिफरेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को उपलब्ध कराएं। आयोग ने बोर्ड के उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सूचना आयुक्त ने कहा है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही संवैधानिक पद पर आसीन हैं, जब प्रतिनिधित्व कानून के तहत शैक्षणिक दर्जे के घोषणा हलफनामें में करते हुए उन्हें अवश्य ही अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए।