नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर जारी जंग पर को लेकर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने अधिकारों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें केजरीवाल ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रमुख पद घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर अब कोर्ट जनवरी के अंत में फैसला करेगी।
आपको बता देंं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार अपने बयानों में कहा है कि एलजी और केंद्र सरकार उनके कार्यां दखल देती है। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है। कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है, यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है।
कोर्ट ने इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, अगर सरकार के पास शक्तियां नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। 9 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध में अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। इससे पहले अगस्त 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले पर स्टे लगाने से मना कर दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना दिल्ली सरकार का पक्ष सुने वे कोई फैसला नहीं ले सकते हैं।