नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सेवाओं में पुराने पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों को चलाने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्टों में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने धन निकासी की न्यूनतम सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
समय सीमा बढ़ाने से कोर्ट ने किया इंकार
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हर सप्ताह 24 हजार रुपए निकालने की सीमा में बदलाव या इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने से साफ इंकार करते हुए, अस्पताल और मेडिकल स्टोर में पुराने नोट लिए जाने की समय सीमा को बढ़ाने से भी इंकार कर दिया है।
इस मामले पर सुनवाई के लिए कोर्ट द्वारा 9 सवाल तय किए गए है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मामले की विस्तृत सुनवाई उसी वक्त की जाएगी जब इन 9 सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
कोर्ट द्वारा तय किए गए 9 सवालों में से 3 मुख्य
-क्या 8 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनन सही था
– नोट निकालने और बदलने पर रोक-टोक क्या लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है
-क्या मौद्रिक नीति से जुड़े मामलों पर देश के किसी भी अदालत में सुनवाई हो सकती है।