पटना। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव को बुधवार तक सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट से राजवल्लभ को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के लिये निलंबित करने के साथ जल्द से जल्द पीड़िता का बयान दर्ज कराने के निर्दश दिए हैं। पीड़िता के बयान दर्ज कराने तक राजवल्लभ को जेल में ही रहना पड़ेगा।
गौरतलब है कि नाबालिग से रेप के आरोपी इस विधायक को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए थे उसके बाद पीड़िता ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजवल्लभ यादव की जमानत को रद्द करने कर दिया। राजवल्लभ यादव नवादा से राजद विधायक हैं और उन पर नाबालिग से रेप के मामले के बाद उन्हें पार्टी से भी निष्काषित कर दिया गया था। वो जमानत पर बाहर आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी मिले थे।