पटना। रिश्वत लेने के आरोप को झेल रहे आईएएस अधिकारी डॉ जितेन्द्र गुप्ता को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। गौरतलब हो कि गत जुलाई में उन पर अपने ड्राइवर के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप लगा था।
आईएएस अधिकारी डॉ जितेन्द्र कुमार की याचिका की सुनवाई पर हुए मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। इस मामले में विजलेंस ने माह जुलाई में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें कहा गया था कि ये अधिकारी अपने डाइवर के माध्यम से रिश्वत लेते हैं।
इस मामले में आईएएस अधिकारी डा.जितेन्द्र गुप्ता की गिरफ्तारी भी हुई थी। जिसको लेकर आइएएस एसोसिएशन के सचिव विवेक सिंह और दीपक कुमार सिंह ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास सबूतों का अभाव था। हांलाकि इस मामले में डा.जितेन्द्र गुप्ता को माह अगस्त में जमानत मिल गई थी।